
नई दिल्ली ।जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश में आगमन के लिए RT-PCR/ रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा। रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं हो। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में आगे बताया गया है कि केवल उन तीर्थयात्रियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोई COVID लक्षण नहीं दिखाई देंगे। आदेश में कहा गया है, "केवल उन तीर्थयात्रियों को मंदिर जाने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें सीओवीआईडी -19 संबंधित कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे।यूटी के मुख्य सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है, "सीओवीआईडी-19 के उचित व्यवहार/एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।"
यह देखने के बाद आया है कि केंद्र शासित प्रदेश में COVID-19 मामलों में एक असमान प्रवृत्ति है और सभी जिलों में मौजूदा COVID-19 रोकथाम उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है।
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